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Corporate Governance
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सरबेन्‍स आक्‍सले अधिनियम (2002)
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प्रतिभूति कानूनों के अनुसरण में तथा अन्‍य प्रयोजनों के लिए किए गए नैगम प्रकटनों की सटीकता तथा विश्‍वसनीयता में सुधार लाकर निवेशकों को संरक्षण करने के प्रयोजन से सरबेन्‍स आक्‍सले अधिनियम का अधिनियमन वर्ष 2002 में किया गया था! इस अधिनियम के मुख्‍य प्रावधान निम्‍नलिखित है :-
  1. अधिनियम में सार्वजनिक कम्‍पनी लेखाकरण देखरेख बोर्ड की स्‍थापना करने का प्रावधान किया गया जिसके कर्त्तव्‍य निम्‍न है :-
    • लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने वाली सभी सार्वजनिक लेखाकरण फर्मो को पंजीकृत तथा विनियमित करना;
    • लेखापरीक्षा रिपोर्टा की तैयारी से संबंधित लेखाकरण, गुणता नियंत्रण नैतिकता, स्‍वंतंत्रता तथा अन्‍य मानकों को नियम द्वारा, स्‍थापित करना या अपनाना अथवा स्‍थापित करना और अपनाना;
    • पंजीकृत सार्वजनिक लेखाकरण फर्मों के निरीक्षण संचालित करना;
    • पंजीकृत सार्वजनिक लेखाकरण फर्मो तथा ऐसे फर्मों के संबऋ व्‍यक्तियों की जांच करना तथा उनके संबंध में अनुशासनात्‍मक कार्रवाई करना तथा जहां न्‍यायोचित हो समुचित प्रतिबंध अधिरोपित करना;
    • ऐसे अन्‍य कर्त्तव्‍य या कार्य करना जिन्‍हें बोर्ड निवेशकों के संरक्षण के उद्देश्‍य से या सार्वजनिक हित को बढावा देने के उद्देश्‍य से इस अधिनियम को लागू करने के लिए पंजीकृत सार्वज‍निक लेखाकरण फर्मों तथा उनके साथ संबद्ध व्‍यक्तियों द्वारा पेशकश की गई लेखापरीक्षण सेवाओं की गुणता का सुधार करने के लिए तथा उनमें उच्‍च व्‍यावसायिक मानके का संवर्धन करने के लिए या अन्‍यथा आवश्‍यक या समुचित समझे।
    • पंजीकृत सार्वजनिक लेखाकरण फर्मो तथा उनमें संबंद्ध व्‍यक्तियों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार तथा जारी करने के संबंध में तथा उनके संबध में लेखाकारों की बाहयताओं तथा देयताओं से जुडे व्‍यावसायिक मानकों तथा प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन प्रवर्तित करना; और
    • बजट का निर्धारण करना तथा बोर्ड के प्रचालनों तथा बोर्ड के स्‍टॉफ का प्रबंधन करना।
  2. यह फर्म की लेखापरीक्षा करते समय किसी भी सार्वजनिक लेखाकरण फर्म को गैर लेखापरीक्षा सेवाएं उपलब्‍ध कराने से प्रतिबिद्ध करती है। इन सेवाओं में निम्‍न शामिल है :-
    • लेखापरीक्षा ग्राहक के लेखाकरण अभिलेखों या वित्तीय विवरणों से जुडी बही अनुरक्षण और अन्‍य सेवाएं;
    • वित्तीय सूचना प्रणालियां अभिकल्‍पन तथा क्रियान्‍वयन;
    • मूल्‍यनिर्धारण या मूल्‍यांकन सेवाएं औचित्‍य संबंधी राय या जिस अंशदान पोर्टे;
    • बीमांकन सेवाएं;
    • आंतरिक लेखापरीक्षा बहिस्रोतण सेवाएं;
    • प्रबंधन कार्य या मानव संसाधन;
    • बिचौलिए या डीलर, निवेश सलाहकार या निवेश बैंकिंग सेवाएं;
    • कानूनी सेवाएं तथा विशेषज्ञ सेवाएं जो लेखापरीक्षा से संबद्ध नहीं है; तथा
    • कोई अन्‍य सेवा जिसका निर्धारण बोर्ड विनियमन द्वारा अननुज्ञेय के रूप में करें।

  3. अग्रणी लेखापरीक्षा तथा समीक्षा करने वाला भागीदार प्रत्‍येक 5 वर्षो में लेखापरीक्षा का क्रमावर्तन करेंगे। किसी पंजीकृत सार्वजनिक लेखाकरण फर्म के लिए किसी निर्गमकर्ता को लेखापरीक्षा सेवाएं उपलब्‍ध कराना गैर कानूनी होगा यदि अग्रणी (या समन्‍वयकारी) लेखापरीक्षा भागीदार (जिस पर लेखापरीक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्‍व है) अथवा लेखापरीक्षा की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा भागीदार ने उस निर्गमकर्ता के लिए विगत 5 राजकोषीय वर्षो में प्रत्‍येक वर्ष लेखापरीक्षा सेवाओं का निष्‍पादन किया है।

  4. अधिनियम में एक स्‍वतंत्र तथा सक्षम लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान है जो किसी पंजीकृत सार्वजनिक लेखाकरण फर्म की नियुक्ति, प्रतिपूर्ति तथा कार्य की देखरेख तथा लेखापरीक्षञक के क्रियाकलापों की देखरेख के लिए सीधे उत्तरदायी है। इससे यह अपेक्षा की गई है कि फर्म की लेखापरीक्षा समिति का प्रत्‍येक सदस्‍य निदेशक मंडल का सदस्‍य होगा तथा 'स्‍वतंत्र' होगा। स्‍वतंत्र समझे जाने के लिए, लेखापरीक्षा समिति का सदस्‍य निर्गमकर्ता से कोई परामर्शी सलाहकार या अन्‍य प्रतिपूर्ति शुल्‍क स्‍वीकार नहीं करेगा अथवा निर्गमकर्ता या उसकी किसी अनुषंगी कम्‍पनी का संबद्ध व्‍यक्ति नहीं होगा।

  5. प्रत्‍येक पंजीकृत सार्वजनिक लेखाकरण फर्म जो किसी निर्गमकर्ता के लिए किसी लेखापरीक्षा का निष्‍पादन कर रही है निर्गमकर्ता की लेखापरीक्षा समिति को समय पर निम्‍न सूचना देगी -  (i) प्रयुक्‍त की जाने वाली सभी संवेदी लेखाकरण नीतियां तथा प्रक्रियाएं;(ii) निर्गमकर्ता के प्रबंधन पदाधिकारियों के साथ चर्चा किए गए सामान्‍यत: स्‍वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अंतर्गत वित्तीय सूचना के सभी वैकल्पिक उपचार ऐसे वैकल्पिक प्रकटनो तथा उपचारों के प्रयोग के विस्‍तृत प्रभाव तथा पंजीकृत सार्वजनिक लेखाकरण फर्म द्वारा वरीय उपचार; तथा (iii) पंजीकृत सार्वजनिक लेखाकरण फर्म तथा निर्गमकर्ता के प्रबंधन के बीच अन्‍य महत्‍वपूर्ण लिखित संचार जैसे कोई प्रबंधन पत्र या असमंजित अंतरों की अनुसूची।

  6. प्रत्‍येक लेखा परीक्षा समिति निम्‍न के लिए प्रक्रियाविधियां स्‍था‍पित करेगी - (i) लेखाकरण, आंतरिक लेखाकरण नियंत्रणों या लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्‍त शिकायतों की प्राप्ति, प्रतिधारण तथा निवारण तथा (ii) संदिग्‍ध लेखाकरण या लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में शिकायतों का निर्गमकर्ता के कर्मचारियों द्वारा गोपनीय, अनाम प्रस्‍तुतीकरण

  7. अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि प्रधान कार्यपालक अधिकारी तथा प्रधान वित्तीय अधिकारी या समान कार्य निष्‍पादित करने वाले व्‍यक्ति यह प्रमाणित को कि प्रत्‍येक फाइल की गई या प्रस्‍तुत की गई वार्षिक या त्रैसासिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण सही तथा उचित रूप से कम्‍पनी के प्रचालनों के परिणाम दर्शाते है।

  8. अधिनियम में फर्म की वित्तीय दशाओं का प्रचालनों में महत्‍वपूर्ण परिवर्तनो के त्‍वरित प्रकटन की अपेक्षा की गई है जिनमें रुझान या गुणात्‍मक सूचना तथा ग्राफीय प्रस्‍तुतीकरण शामिल है जो निवेशकों के संरक्षण के लिए तथा जनहित में आवश्‍यक या उपयोगी है।

  9. इससे फर्म के किसी भी निदेशक या कार्यपालन को ऋण दे या उसका अनुरक्षण करे, ऋण को बढाने की व्‍यवस्‍था को या ऋण विस्‍तार का नवीकरण करें चाहे वह वैयक्तिक ऋण के रूप मे हो या उस निर्गमकर्ता के किसी निदेशक या कार्यपालन अधिकारी (या उसके समकक्ष अधिकारी) के लिए हो।
  10. इससे यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्‍येक वार्षिक रिपोर्ट में एक आंतरिक नियंत्रण रिपोर्ट निहित हो। इस रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्‍त प्रक्रियाएं स्‍थापित तथा क्रियान्वित करने के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्‍व का कथन होगा तथा साथ ही आंतरिक नियंत्रण संरचना तथा प्रक्रिया की प्रभावत्‍मकता का आकलन कोई नैतिक आचार संहिता तथा उस संहिता की विषयवस्‍तु निहित होगी।

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