एटीए कारनेट सेवा व्यापार और बिक्री कार्यपालकों व्यापार मेला में प्रदर्शनी देने वालों, यात्रा व्यवसायियों, जैसाकि फिल्म क्रू, वास्तुविद, कलाकार अभियन्ता, मनोरंजन कर्ता, फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स टीम और बहुत से ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध है। यात्रा में बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां एवं व्यष्टि सभी इसका लाभ उठा सकते है। मूल्यवान सैम्पलों के साथ सेल्स कार्यपालक और व्यवसायिक उपकरण के साथ जनता इसके बड़े प्रयोक्ता हैं।
- एटीए कारनेट के क्षेत्र में अस्थायी रूप से आयातित माल की मुख्य श्रेणियां निम्नलिखित हैं :
- रातन वस्तु, मशीनरी, मशीन-टूल्स, कैटरिंग उपकरण, डब्बा बंद भोजन, फुटवीयर, खिलौने, कम्प्यूटर, कार्यालय उपकरण, ट्रांसफार्मर, विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिकी और वैज्ञानिक उपकरण, सर्जिकल एवं डेंटल उपकरण, जेवरात और कीमत धातु। पत्थरों की वस्तुएं, हाई-फाई, श्रवण-दृश्य, फोटोग्राफी और फिल्म बनाने के उपकरण, लेसर, संगीत वाध्य और रिकॉर्ड, प्रदर्शनी सामग्री, वायुयान, फिल्म्स, मोटर गाड़ी और उप-साधन, रेसिंग इंजन मशीनरी, हीटिंग और लाइटिंग उपकरण, वार्षिक मशीनरी, फर्नीचर, क्रोकरी, पेंटिंग और कला के अन्य काम की सामग्री, छतरी, रेस का घोड़ा, सूटकेस इत्र, थिएट्रिकल इफेक्ट्स और सेट, कन्सर्ट और संगीत वाध्य यंत्र, चमड़ा और स्पोर्ट्स के माल, कपड़े, याच और बोट, प्रदर्शन पट्ट। इस प्रकार से व्यापक माल कारनेट में शामिल किया जा सकता है।
- तथापि विशिष्ट रूप से एटीए कारनेट प्रणाली से बाहर गई मदें निम्नलिखित हैं :
- सड़ने वाले माल और मदें जैसे पेंट, सफाई की सामग्री, खाद्य, तेल, लीफलेट और ब्रोकर्स जो उपभोज्य वस्तु माने जाते हैं और छोड़े जाने वाले, निपटान करने या विदेश में उपयोग के निमित समझे जाते हैं, को प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है चूंकि साधारणत: उन्हें पुन: आयातित नहीं किया जाएगा।
- ऐसी मदें जो पहले बेची गई हैं या बिक्री के लिए पेश की गई हैं। इन मदों को सैम्पल नहीं माना जाता है।
- अजड़ित मणि या कीमती पत्थर, थिएट्रिकल मेकअप आदि।
- एल्कोहल युक्त पेय, तम्बाकू और ईंधन आदि।
- प्रक्रियान्वयन या मरम्मत के प्रयोजनार्थ माल।
- डाक संबंधी यातायात।
भारत में, एटीए सिस्टम का संबंध केवल ऐसे माल से है जो सीमाशुल्क सहयोग परिषद मेला और प्रदर्शनी सम्मेलन (1961) के अधनी रखे गए हैं। तथापि, 1 मार्च 2002 से से सरकार ने अधिसूचना संख्या 24/2002 सीमाशुल्क दिनांकित 1 मार्च, 2002 के द्वारा पिछला अधिसूचना संख्या 157/90 सीमाशुल्क दिनांकित 28 मार्च, 1990 , द्वारा संसोधन किया है, और एटीए कारनेट का दायरा बैठकों, किसी कंपनी या संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन या कांग्रेस को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है। |