बाजार सर्वेक्षण
एक आयातक के लिए पहला कदम यह हो सकता है कि वह बाजार का सर्वेक्षण करे, जिससे यह निर्धारित हो सके कि कौन सी वस्तु आयात करना सही रहेगा। उसे अपने देश में ऐसी वस्तुओं के बाजार का अध्ययन करना चाहिए जिनकी मांग ज्यादा है या जिनकी मांग बढ़ने की सम्भावना है। आयात की जाने वाली वस्तुओं में उपभोक्ताओं या छोटे बाजारों के लिए तैयार माल या अन्य उद्योगों के लिये सहायक वस्तुएं हो सकती हैं। ऐसे अध्ययन के लिए नीचे दिए गए कुछ डाटा/जानकारी के स्रोतों को देखा जा सकता है -
आयात की नीतियों, प्रक्रियाओं और समझौतों की जानकारी
आयात का कारोबार शुरू करने से पहले इससे सम्बंधित नीतियों, नियम और प्रक्रियाओं के साथ ही भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के बारे में जानकारी हासिल कर लेना बहुत जरूरी है।
पंजीकरण
यह कारोबार शुरू करने से पहले आपको विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) में पंजीकरण तथा आयात निर्यात कोड संख्या (आईईसी) प्राप्त करना आवश्यक है। आईईसी कोड एक अनूठा दस अंको वाला नंबर है जो डीजीएफटी द्वारा भारतीय कंपनियों को जारी किया जाता है। भारत से आयात या निर्यात करने के लिए यह एक अनिवार्य कदम है।
स्रोत की पहचान
आयात की जाने वाली संभावित वस्तु की पहचान के बाद उसके स्रोत की पहचान करना होता है। यह करने के लिए दोनों देशों में, चयनित वस्तु के व्यापार का कानूनी प्रभाव का पता लगाने के साथ ही विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की विश्वसनीयता आवश्यक है। इसकी सहायता विदेशों में स्थित भारतीय वाणिज्यिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा भारत और विदेश में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों के माध्यम से प्रदान की जाती है। डीजीएफटी द्वारा आयात से सम्बंधित जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं की जानकारी रखना आवश्यक है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु के मानक से सम्बंधित नवीनतम सूचना का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है।
वस्तुओं की श्रेणी
आयात की जाने वाली वस्तुएं निम्नलिखित श्रेणी में आती हैं:
- मुक्त आयात के योग्य: अधिकांश माल/वस्तुएं इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
- लाइसेंस वस्तुएं: ऐसी कई वस्तुएं हैं जो केवल एक आयात लाइसेंस के तहत ही मंगाई जा सकती है। इन वस्तुओं में कुछ उपभोक्ता वस्तुएं, कीमती और कम कीमती पत्थर, सुरक्षा से संबंधित उत्पाद, बीज, पौधे और जानवर, कुछ कीटाणुनाशक, दवा और रासायनिक, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य कई वस्तुएं जो केवल छोटे स्तर के उद्योगों द्वारा ही बनाने हेतु आरक्षित होते हैं, शामिल हैं । इन सभी वस्तुओं को मंगाने के लिए लाइसेंस विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किया जाता है।
- सारणीबद्ध वस्तुएं: ये वस्तुएं केवल राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) जैसे निर्दिष्ट चैनल या सरकारी एजेंसियों द्वारा आयात किए जा सकते हैं।
- प्रतिबंधित वस्तुएं: वसा, पशुओं की रानीट वस्तुएं, जंगली जानवर और गैरप्रसंस्करित हाथीदांत का आयात प्रतिबंधित है।
नमूनों का आयात
'वाणिज्यिक नमूने' आयात किए जाने वाले माल का ऐसा नमूना होता है जो भारतीय व्यापारियों द्वारा इसके विशेषताओं और उपयोग तथा भारत में इसकी बिक्री का अनुमान लगाने के लिए आयात मंगाए जाते हैं। व्यापार के लिए असली नमूने बिना किसी शुल्क के आयात किए जा सकते हैं। ऊपर दिए गए प्रतिबंधित वस्तुओं के नमूने आयात नहीं किए जा सकते हैं। नमूना आयात करने से सम्बंधित अन्य जानकारी यहां से प्राप्त की जा सकती है।
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