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भूमि अधिग्रहण, पुन:स्‍थापना और पुनर्वास
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भूमि अधिग्रहण, पुन:स्‍थापना और पुनर्वास संगठनात्‍मक व्‍यवस्‍था
भूमि अधिग्रहण, पुन:स्‍थापना और पुनर्वास विधायी रूपरेखा
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भूमि अधिग्रहण, पुन:स्‍थापना और पुनर्वास
भूमि अधिग्रहण, पुन:स्‍थापना और पुनर्वास
विधायी रूपरेखा:
शहरी भूमि उच्‍चतम सीमा और विनियमन अधिनियम (यूएलसीआरए), 1976
पूर्व पृष्ठ
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शहरी भूमि (उच्‍चतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में शहरी संकुलों में खाली पड़ी भूमि पर उच्‍चतम सीमा का अधिरोपण प्रदान किया जाता है, जो उच्‍चतम सीमा के अतिरिक्‍त उक्‍त भूमि के अधिग्रहण हेतु होता है, ताकि उक्‍त भूमि पर भवनों के निर्माण और इससे संबंधित मामलों का विनियमन कुछ व्‍यक्तियों के हाथों में शहरी भूमि के जमाव की और इसमें शामिल अनुमानों तथा लाभ प्राप्ति की रोकथाम करने और साथ ही सामान्‍य वस्‍तुओं में सहायक शहरी जमाव में भूमि का साम्‍य पूर्ण वितरण लाने के विचार से किया जाए।

इस अधिनियम में शहरी जमावों में रिक्‍त भूमि के स्‍वामित्‍व और कब्‍जे पर उच्‍च्‍तम सीमा के अधिरोपण; राज्‍य सरकार द्वारा अतिरिक्‍त रिक्‍त भूमि के अधिग्रहण की सुविधा; सामान्‍य वस्‍तुओं के लिए रिक्‍त भूमि के निपटान के अधिकार के साथ; अतिरिक्‍त भूमि के अधिग्रहण के लिए राशि के भुगतान; और रिक्‍त भूमि की कुछ विशिष्‍ट श्रेणियों के संदर्भ में अपवाद प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।

इस विधान से रिक्‍त शहरी भूमि पर एक उच्‍चतम सीमा निर्धारित की गई है कि शहरी जमावों में एक 'व्‍यक्ति' भूमि का अधिग्रहण और स्‍वामित्‍व कर सकता है। एक व्‍यक्ति की परिभाषा में एक व्‍यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक कंपनी, या एक संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वे निगमित हों या नहीं। यह उच्‍चतम सीमा 500 - 200 वर्ग मीटर के बीच है। अतिरिक्‍त रिक्‍त भूमि को एक छोटे मुआवज़े के लिए अधिनियम के तहत नियुक्‍त सक्षम प्राधिकरी के पास समर्पित कर दिया जाए, या किसी निर्दिष्‍ट प्रयोजनों के लिए इसके धारक द्वारा इसका विकास किया जाए। गणना की एक विशिष्‍ट विधि को अपनाते हुए निर्धारित सीमा के अतिरिक्‍त सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई कोई भूमि, जो आय पर आधारित थीं, अर्जित भूमि उत्‍पादन के लिए सक्षम थी।

इस अधिनिय में यह दर्शाने के लिए उपयुक्‍त दस्‍तावेज प्रदान किए जाते हैं कि इस अधिनियम के प्रावधान पंजीकरण अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्‍य उपकरणों को दर्ज कराने से पहले पंजीकरण अधिकारी के सामने आकर्षित या प्रदर्शित नहीं किए गए हैं।

आरंभ में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्‍ट्र, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने इस अधिनियम को अंगीकार किया। इसके बाद 6 अन्‍य राज्‍यों ने इसे अपनाया, जो हैं असम, बिहार, मध्‍य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्‍थान।

^ ऊपर

शहरी विकास मंत्रालय
शहरी भूमि (उच्‍चतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976
 
 
Government of India
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