Spacer
 
Spacer
  Business.gov.in Indian Business Portal
An Initiative of India.gov.in
 
 
तीव्र मीनू
 
Legal Aspects
spacer
Legal Aspects औद्योगिक अधिनियम और विधान
Legal Aspects बौद्धिक सम्‍पत्ति अधिकार से संबंधित कानून
Legal Aspects मुख्‍य विनियम
Legal Aspects मध्‍यस्‍थ निर्णय और समाधान
Legal Aspects विशिष्‍ट उद्योगों से संबंधित कानून
Legal Aspects विदेश में व्‍यापार करने संबधी कानून
   
 
Legal Aspects
Legal Aspects
सेवा और रोजगार के कार्य घण्‍टे और परिस्थितियां
फैक्‍टरी अधिनियम,1948
Previous Page
spacer

कारखाना अधिनियम,1948 के अनुसार 'कारखाने' का अर्थ है " कोई परिसर जिसमें उसका क्षेत्र शामिल है- (i) जिस पर दस अथवा इससे अधिक कामगार कार्य कर रहे हों अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन कार्य कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विद्युत की सहायता से कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो अथवा सामान्‍यतया चलाई जाती हो, अथवा (ii) जिस पर बीस अथवा इससे अधिक कामगार कार्य कर रहे हों अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन कार्य कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विद्युत की सहायता के बगैर कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो अथवा सामान्‍यतया चलाई जाती हो; परन्‍तु इसमें खान अधिनियम, 1952 के प्रचालन के अध्‍यधीन कोई खान का विषय अथवा संघ के सशस्‍त्र बलों से जुड़ी कोई चल यूनिट, रेलवे रनिंग रोड अथवा होटल, रेस्‍तरां या खानपान का स्‍थल शामिल नहीं होता है"।

यह अधिनियम श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसके कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्‍थान महानिदेशालय (डी जी एफ ए एस एल आई) और राज्‍य सरकारों द्वारा उनके कारखाना निरीक्षणालयों के माध्‍यम से संचालित किया जाता है। डी जी एफ ए एस एल आई की स्‍थापना कारखाना अधिनियम के प्रशासन के संबंध में केंद्र और राज्‍य निरीक्षण सेवाओं के समन्‍वयन के उद्देश्‍य से की गई थी। यह कारखानों और गोदी में व्‍यावसायिक सुरक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी राष्‍ट्रीय नीतियां बनाने में मंत्रालय के तकनीकी हथियार के रूप में सहायता करता है। यह कारखानों को सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, कार्यकुशलता और कार्य स्‍थलों पर तैनात व्‍यक्तियों के कुशल क्षेम से जुड़ी विभिन्‍न समस्‍याओं पर सलाह देता है।

डी जी एफ ए एस एल आई का संगठनात्‍मक गठन निम्‍नानुसार है :-

इस अधिनियम के महत्‍वपूर्ण उपबंध निम्‍नानुसार हैं :-

  • किसी वयस्‍क कामगार से किसी कारखाने में अपेक्षित नहीं होगा अथवा अनुमति नहीं होगी अथवा अनुमति नहीं होगी (i) किसी सप्‍ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक; और/अथवा (ii) किसी दिन नौ घंटे से अधिक कार्य करें।


  • जहां कोई कामगार किसी कारखाने में किसी दिन नौ घंटे से अधिक अथवा किसी सप्‍ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक अथवा किसी सप्‍ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक कार्य करता है, वह समयोपरी कार्य के संबंध में अपनी मजदूरी का हकदार होगा। 'मजदूरी की सामान्‍य दर' का अर्थ है मूल मजदूरी जमा ऐसे भत्‍ते जिनमें खाद्यान्‍नों और अन्‍य वस्‍तुओं की कामगारों को रियायती बिक्री के माध्‍यम से उपचित लाभ के बराबर नकद, जिसका वह कामगार इस समय हकदार है परंतु समयोपरि कार्य के लिए बोनस और मजदूरी शामिल नहीं है।


  • जहां किसी कामगार को साप्‍ताहिक अवकाशों से वंचित रखा जाता है, उसे उसको देय अवकाशों को उसी महीने के भीतर अथवा उस महीने के तत्‍काल बाद के दो महीने के भीतर इस प्रकार खोए अवकाशों के बराबर की संख्‍या के प्रतिपूरक अवकाशों की अनुमति होगी।


  • किसी कारखाने में प्रतिदिन वयस्‍क कामगारों के कार्य की अवधियों का निर्धारण इस प्रकार होगा कि कोई अवधि पांच घंटे से अधिक नहीं होगी और कोई कामगार कम से कम आधे घंटे के आराम के अंतराल से पहले पांच घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा।


  • प्रत्‍येक कामगार जिसने कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी कारखाने में 240 अथवा उससे अधिक दिनों की अवधि में कार्य कर लिया हो उसे तदन्‍तर कैलेंडर वर्ष के दौरान निम्‍न दर के अनुसार परिकलित दिनों की संख्‍या हेतु मजदूरी सहित छुट्टी की अनुमति होगी। (i) यदि वयस्‍क है तो पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा निष्‍पादित कार्य के प्रत्‍यके बीस दिन के लिए एक दिन; (ii) यदि बालक है तो पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा निष्‍पादित कार्य के प्रत्‍येक पंद्रह दिन के लिए एक दिन। महिला कामगार के मामले में बारह सप्‍ताह से अनधिक कितने ही दिनों की मात़ृत्‍व छुट्टी।


  • कामगारों के स्‍वास्‍थ्‍य की संरक्षा हेतु:-

    • प्रत्‍येक कारखाने को साफ और किसी नाली, शौचगर्त्‍त अथवा अन्‍य शोर और खास कर गर्द के संग्रहण से मुक्‍त रखा जाएगा।


    • प्रत्‍येक कारखाने में उसमें चलाई जा रही विनिर्माण प्रक्रिया के कारण अपशिष्‍ट और बहि:स्राव के उपचार हेतु प्रभावी प्रबंध किए जाएंगे ताकि उन्‍हें अहानिकर बनाया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके।


    • प्रत्‍येक कारखाने में ताजा हवा के प्रसार द्वारा प्रत्‍येक कार्य कक्ष में समुचित रोशनदान सुनिश्चित करने तथा रखरखाव हेतु प्रभावी और समुचित प्रावधान किए जाएंगे और ऐसा तापक्रम रखा जाएगा जो कामगारों को आराम की न्‍यायोचित स्थितियां और स्‍वास्‍थ्‍य को नुकसान से बचाव सुनिश्चित करेंगे।


    • किसी कारखाने में कोई कक्ष उस सीमा तक भीड़-भाड वाला नहीं होगा जो इसमें नियोजित कामगारों के स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकार हो।


    • कारखाने का प्रतयेक भाग जहां कामगार कार्य कर हरे हो अथवा गुजर हरे हों उसमें पर्यापत और समुचित प्रकाश व्‍यवस्‍था, प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, अथवा दोनों की व्‍यवस्‍था करनी होगी।


    • प्रतयेक कारखाने में उसमें नियोजित सभी कामगारों के लिए आराम से पहुंच वाले उचित स्‍थलों पर स्‍वास्‍थ्‍यवर्धक पेय जल की पर्याप्‍त आपूर्ति की व्‍यवस्‍था करने हेतु प्रभावी प्रबंध किए जाएंगे।

  • कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए:-

    • किसी मशीनरी के प्रत्‍येक खतरनाक भाग को सुरक्षित रूप से घेरा जाएगा और उसे अवस्थिति में रखने के लिए निरंतर रखरखाव करना होगा।


    • किसी युवा व्‍यक्ति जो किसी खतरनाक मशीन पर कार्य करने के लिए नहीं कहा जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसे इससे उत्‍पन्‍न खतरों के बारे में पूर्णतया अनुदेशित न कर दिया गया हो और इसमें रखी जाने वाली सावधानियों के साथ-साथ मशीन पर कार्य करने की समुचित प्रशिक्षण लिया हो।


    • किसी महिला अथवा बालक को कारखाने के कपास दबाने वाले भाग में तैनात नहीं किया जाएगा जिसमें कपास खोलने वाला कार्य हो रहा हो (प्रदत्‍त दशाओं के अध्‍यधीन)।


    • प्रत्‍येक कारखाने में प्रत्‍येक उत्‍तोलक और लिफ्ट - (i) अच्‍छे यांत्रिक बनावट, मजबूत सामग्री और समुचित तारट; (ii) अच्‍छी तरह अनुरक्षित और कम से कम छ: महीने की प्रत्‍येक अवधि में किसी सक्षम व्‍यक्ति द्वारा पूर्णतया जांची गई होगी।


    • किसी व्‍यक्ति से अपेक्षित नहीं होगा अथवा उसे अनुमति नहीं होगी कि वह किसी कारखाने के किसी कक्ष, टंकी, हौज, गड्ढे, पाइप, चिमनी अथवा अन्‍य बाद स्‍थान में प्रवेश करे जिसमें कोई गैस, भभक, वाष्‍प अथवा धूल होने की संभावना हो, जब तक इसमें समुचित आकार का प्रवेश छिद्र अथवा अन्‍य प्रभावी निर्गम के साधन न हों, इस हद त‍क की जिससे कामगार को जोखिम हो जाए।

  • कामगारों को उपलबध कराई जाने वाली कुछ सुविधाएं:-

    • प्रत्‍येक कारखाना तत्‍काल पहुंचने योग्‍य निर्धारित सामान से सज्जित प्राथमिक सहायता बॉक्‍स अथवा अल्‍मारी की व्‍यवस्‍था और रखरखाव करेगा और ऐसे बॉक्‍सों अथवा अल्‍मारियों की संख्‍या कारखाने में किसी एक समय में सामान्‍तया नियोजित प्रत्‍येक एक सौ पचास कामगारों के लिए एक से कम नहीं होनी चाहिए।


    • किसी कारखाने में जहां सामान्‍यतया हो सौ पचास से अधिक कामगार नियोजित हों, कामगारों के प्रयोग के लिए पदाधिकारी द्वारा कैंटीन अथवा कैंटीनों की व्‍यवस्‍था और रखरखाव किया जाएगा।


    • प्रत्‍येक कारखाने में जिसमें एक सौ पचास से अधिक कामगार सामान्‍यतया नियोजित हों, पेय जल की व्‍यवस्‍था वाले आश्रय स्‍थल, आराम कक्ष और दोपहर भोजन कक्ष की कामगारों के प्रयोग हेतु व्‍यवस्‍था और रखरखाव किया जाएगा जहां कामगार अपने घर से लाया हुआ खाना खा सकें।


    • प्रत्‍येक कारखाने में जिसमें तीस से अधिक महिलाएं सामान्‍यतया नियोजित हों, अधिक महिलाओं के छ: वर्ष से कम आयु के बच्‍चों के प्रयोग हेतु समुचित कमरा अथवा कमरे होंगे। ऐसे कमरों में साफ व स्‍वच्‍छ दशा वाले समुचित आवास, रोशनी और रोशनदान की व्‍यवस्‍था की जाएगी

^ ऊपर

 
 
Government of India
spacer
 
 
Business Business Business
 
  खोजें
 
Business Business Business
 
Business Business Business
 
मैं कैसे करूँ
Business कम्‍पनी पंजीकरण करूं
Business नियोक्‍ता के रूप में पंजीकरण करें
Business केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में शिकायत भरें
Business टैन कार्ड के लिए आवेदन करें
Business आयकर विवरणी भरें
 
Business Business Business
 
Business Business Business
 
  हमें सुधार करने में सहायता दें
Business.gov.in
हमें बताएं कि आप और क्‍या देखना चाहते हैं।
 
Business Business Business
Business
Business Business Business
 
निविदाएं
नवीनतम शासकीय निविदाओं को देखें और पहुंचें...
 
Business Business Business
Business
Business Business Business
 
 
पेटेंट के बारे में जानकारी
Business
कॉपीराइट
Business
पेटेंट प्रपत्र
Business
अभिकल्पन हेतु प्रपत्र
 
 
Business Business Business
 
 
 
Spacer
Spacer
Business.gov.in  
 
Spacer
Spacer