| औद्योगिक डिजाइन संबंधी कानून नए और मूल औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण और संरक्षण डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानून के समेकित करने और उसमें संशोधन करने के लिए बनाया गया है। इसमें डिजाइन अधिनियम, 1911 को निरस्त एवं प्रतिस्थापित किया है। डिजाइन अधिनियम, 2000 के अनुसार, 'डिजाइन' शब्द का अर्थ है ''मात्र लाइनों के आकार , समाकृति, नमूने, पद्धति, अलंकरण अथवा गठन के गुण अथवा तीन आयामी अथवा दोनों रूपों में हो, के लिए किसी औद्योगिक प्रक्रिया अथवा साधन, चाहे वह मैनुअल, यांत्रिक हो अथवा रासायनिक, पृथक-पृथक हो अथवा संयुक्त, द्वारा उपयोग किए गए रंग हैं, जो किसी तैयार वस्तु में अच्छे लगें और जिन्हें देखने मात्र से पहचाना जा सके; लेकिन इसके निर्माण की कोई पद्धति अथवा सिद्धांत अथवा कोई ऐसी चीज़ जो पदार्थ में मात्र यांत्रिक साधन है, शामिल नहीं है और व्यापार तथा पण्य चिन्ह (मार्क) अधिनियम, 1958 में यथा परिभाषित कोई व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) अथवा भारतीय दण्ड संहिता में यथा परिभाषित कोई सम्पत्ति चिन्ह अथवा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में यथा परिभाषित कोई कलाकृति शामिल नहीं हैं।
अधिनियम के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत महानियंत्रक, पेटेण्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह डिजाइन नियंत्रक हैं। महा नियंत्रक, पेटेण्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह ''औद्योगिक डिजाइन विंग की कार्य प्रणाली का संचालन और निरीक्षण करता है। डिजाइन अधिनियम के तहत औद्योगिक डिजाइन का पंजीकरण कोलकाता स्थित पेटेण्ट के मुख्यालय के 'औद्योगिक डिजाइन विंग' द्वारा किया जाता है।
अधिनियम के मुख्य उपबंध निम्नलिखित हैं :-
- व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम के अधीन नियुक्त महानियंत्रण, पेटेण्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ डिजाइन नियंत्रक होंगे।
- नियंत्रक, किसी व्यक्ति जो किसी नए अथवा मूल डिजाइन जिसे किसी देश में पहले प्रकाशित नहीं किया गया है और जो सरकारी आदेश अथवा नैतिकता के प्रतिकूल नहीं है, का मालिक होने का दावा करता है, के आवेदन पर उसके डिजाइन को अधिनियम के तहत पंजीकृत करेगा। प्रत्येक आवेदन निर्धारित प्रपत्र में होगा और निर्धारित तरीके से पेटेण्ट कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके साथ निर्धारित शुल्क भेजा जाएगा। डिजाइन को एक श्रेणी से अधिक में पंजीकृत नहीं किया जाएगा और यह संदेह होने की स्थिति में कि डिजाइन को किस श्रेणी में पंजीकृत किया जाए, नियंत्रक इस प्रश्न का निर्णय लेगा।
- उन डिजाइनों के पंजीकरण का निषेध जो :-
- नए अथवा मूल नहीं हैं; अथवा
- प्रस्तुत करने की तारीख से पहले भारत अथवा किसी भी देश में मूर्त रूप में प्रकाशन द्वारा अथवा उपयोग द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से जनता के सम्मुख प्रकट न किया गया हो अथवा यह जानकारी न हो कि कहां लागू होता है, इसके पंजीकरण के आवेदन की अग्रता की तारीख क्या है; और
- जो ज्ञात डिजाइनों अथवा ज्ञात मिले-जुले डिजाइनों से उल्लेखनीय रूप से कोई अंतर न हो; अथवा
- जिस में लज्जाजनक और अश्लील सामग्री निहित हो।
- नियंत्रक डिजाइन पंजीकृत होने पर उसके मालिक को एक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। पेटेण्ट कार्यालय में डिजाइनों का रजिस्टर नामक एक पुस्तिका भी रखी जाएगी जिसमें पंजीकृत डिजाइनों के मालिकों को नाम और पते, समुनदेशनों की अधिसूचनाएं और पंजीकृत डिजाइनों के सम्प्रेषणों और यथाविहित अन्य सामग्री को दर्ज किया जाएगा।
- डिजाइन पंजीकृत हो जाएगा तो डिजाइन को पंजीकृत मालिक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पंजीकरण की तारीख से दस वर्षों केलिए डिजाइन का कॉपीराइट प्राप्त हो जाएगा। यदि उक्त इस वर्षों की समाप्ति से पूर्व निर्धारित तरीके से आवेदन किया जाता है तो नियंत्रक, निर्धारित शुल्क का भुगतान किए जाने पर दस वर्षों की मूल अवधि की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए कॉपीराइट की अवधि बढ़ा देंगे।
- डिजाइन का पंजीकरण होने के बाद नियंत्रक यथाशीघ्र डिजाइन के ब्यौरे का यथाविहित तरीके से प्रकाशन किए जाने की जांच करेंगे और तत्पश्चात डिजाइन लोगों द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। डिजाइन के कॉपीराइट मौजूद होने की अवधि के दौरान, कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना प्रस्तुत करने पर जो नियंत्रक को डिजाइन की पहचान करने में समर्थ बनाए और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके विहित तरीके से डिजाइन का निरीक्षण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति नियंत्रक को आवेदन करके और यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके किसी भी पंजीकृत डिजाइन की प्रति प्राप्त कर सकता है।
- कोई भी इच्छुक व्यक्ति डिजाइन क पंजीकरण के पश्चात डिजाइन का पंजीकरण रद्द कराने के लिए निम्नलिखित को किसी भी समय याचिका प्रस्तुत कर सकता है:- (i) कि डिजाइन भारत में पहले से ही पंजीकृत है; अथवा (ii) कि इसे भारत अथवा अन्य किसी देश में पंजीकरण की तारीख से पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है; अथवा (iii) कि डिजाइन नया अथवा मूल नहीं हैं; अथवा (iv) कि डिजाइन इस अधिनियम के तहत पंजीकरण किए जाने योग्य नहीं है; अथवा (v) यह इस अधिनियम में यथा परिभाषित डिजाइन नहीं है। नियंत्रक किसी भी समय इस याचिका को उच्च न्यायालय को भेज सकता है और उच्च न्यायालय इस प्रकार भेजी गई याचिका पर निर्णय लेगा।
- मालिक की जानकारी अथवा सहमति के बिना किसी डिजाइन अथवा किसी वस्तु जिसमें इस डिजाइन का प्रयोग किया गया है, की किसी औद्योगिक अथवा अन्य प्रदर्शनी में जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उपबंध लागू किए गए हैं प्रदर्शनी के आयोजन की अवधि के दौरान अथवा बाद में प्रदर्शन अथवा डिजाइन का प्रकाशन अथवा विवरण प्रकाशित करने अथवा प्रदर्शनी आयोजित किए जाने की अवधि के दौरान अथवा बाद में किसी व्यक्ति द्वारा डिजाइन अथवा वस्तु का अन्यत्र कहीं प्रदर्शन अथवा डिजाइन का प्रकाशन अथवा विवरण प्रकाशित डिजाइन के पंजीकरण पर रोक नहीं लगाई जाती अथवा उसके पंजीकरण को अवैध नहीं माना जाता बशर्तें कि :- (i) डिजाइन अथवा वस्तु को प्रदर्शित अथवा डिजाइन के विवरण को प्रकाशित करने वाला प्रदर्शक नियंत्रक को विहित रूप में पूर्व नोटिस देता है; और (ii) पंजीकरण के लिए आवेदन डिजाइन अथवा वस्तु के पहले प्रदर्शन अथवा डिजाइन के विवरण के प्रकाशन की तारीख से छह माह के अंदर किया जाता है।
- किसी भी डिजाइन में कॉपीराइट की मौजूदगी के दौरान किसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना विधि सम्मत नहीं होगा:-
- वस्तुओं की किसी भी श्रेणी में जिसमें डिजाइन पंजीकृत है किसी वस्तु पर लागू अथवा लागू हो सकने वाली बिक्री के प्रयोजना के लिए लाइसेंस अथवा पंजीकृत मालिक की सहमति के बिना डिजाइन अथवा कोई धोखेपूर्ण या उसकी प्रत्यक्ष नकल या कुछ ऐसा करना जिसका उद्देश्य डिजाइन को इस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जाना हो; अथवा
- पंजीकृत मालिक की सहमति के बिना उस श्रेणी से जिसमें डिजाइन को पंजीकृत किया गया है, संबंधित किसी वस्तु का बिक्री के लिए आयात करना तथा उस पर डिजाइन या कोई धोखेपूर्ण या प्रत्यक्ष नकल को अनुप्रयुक्त करना; अथवा
- यह जानते हुए कि डिजाइन या कोई धोखेपूर्ण या प्रत्यक्ष नकल किसी वस्तु श्रेणी में जिसमें डिजाइन पंजीकृत है, में पंजीकृत मालिक की सहमति के बिना किसी वस्तु पर अनुप्रयुक्त की गई है उस वस्तु को बिक्री हेतु प्रकाशित या उद्भासित करना या कराना।
- जहां डिजाइन के लिए कोई आवेदन छोड दिया या अस्वीकृत कर दिया गया है वहां आवेदन तथा उस आवेदन के संबंध में छोडे गए किन्हीं आरेखों, फोटो, ट्रेसिंग प्रतिनिधित्वों या नमूनों का किसी भी समय सार्वजनिक निरीक्षण नहीं किया जाए या अथवा नियंत्रक द्वारा प्रकाशन नहीं किया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के उल्लंघन में कार्य करता है तो वह प्रत्येक उल्लंघन के लिए डिजाइन पंजीकृत मालिक को संविदा ऋण के रूप में निर्धारित कुछ राशि से अनधिक राशि देने के लिए दायी हो जाए, अथवा यदि मालिक ऐसे किसी उल्लंघन के लिए क्षतियों की वसूली के लिए मुकदमा करके चयन करता है अथवा उसकी पुनरावृत्ति के लिए निषेधज्ञा जारी करवाता है तो ऐसी क्षतिपूर्ति अदा करेगा जो निर्धारित की जाए तथा तदनुसार निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित होगा।
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