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भारत और बौद्धिक सम्‍पत्ति का अधिकार :
ट्रेड मार्क से संबंधित कानून
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ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 का अधिनियमन ट्रेड मार्क से संबंधित कानून में संशोधन एवं समेकन करने के लिए माल और सेवाओं के लिए ट्रेड मार्क का पंजीकरण और बेहतर संरक्षण मुहैया कराने और नकली मार्क का उपयोग रोकने के लिए किया गया है। यह पहले का ट्रेड एवं पण्‍य मार्क अधिनियम, 1958 को रद्द करता है। ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के अनुसार ''ट्रेड मार्क'' शब्‍द का अर्थ है एक चिन्‍ह जो ग्राफीय रूप में प्रस्‍तुतयोग्‍य हो और जो एक व्‍यक्ति के माल और सेवाओं को दूसरों से अलग करने में समर्थ हो और इसमें माल की आकृति, उनकी पैकेजिंग और रंगों का मिश्रण शामिल हैं।

अधिनियम के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय के अधीन पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक, ट्रेड मार्क का पंजीयक है। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक ट्रेड मार्क रजिस्‍ट्री के कार्यों का निदेशन और पर्यवेक्षण करता है। ट्रेड मार्क रजिस्‍ट्री, ट्रेड मार्क अधिनियम, 1991 और उसके अधीन नियमों को प्रवृत्त करता है और देश में ट्रेड मार्क से संबंधित विषयों में सुसाध्‍य कारक है। रजिस्‍ट्री का मुख्‍य कार्य ट्रेड मार्क का पंजीकरण करना है जो अधिनियम और नियमों के तहत पंजीकरण के लिए अर्हक होता है।

अधिनियम के मुख्‍य प्रावधान निम्‍नलिखित हैं :-

  • केन्‍द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक व्‍यक्ति की नियुक्ति कर सकती है जो पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक के रूप में जाना जाता है, जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ट्रेड मार्क का पंजीयक होगा। ट्रेड मार्क रजिस्‍ट्री भी होगी, ऐसी जगह पर जैसाकि केन्‍द्रीय सरकार विनिर्दिष्‍ट करे यह ट्रेड मार्क के पंजीकरण को सुकर बनाने के प्रयोजन से होगी।
  • इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक रिकार्ड जो ट्रेड मार्क रजिस्‍टर कहा जाता है, को ट्रेड मार्क रजिस्‍ट्री के मुख्‍यालय में रखा जाएगा जिसमें सभी पंजीकृत ट्रेड मार्क की प्रविष्टि नामों, पता और मालिकों का विवरण आबंटन और पारेषण की अधिसूचनाओं, पंजीकृत प्रयोक्‍ताओं का नाम व पता, शर्तों, सीमाओं जैसाकि यथा निर्धारित पंजीकृत ट्रेड मार्क से संबंधित ऐसे अन्‍य मामलों की प्रविष्टि की जाएगी।
  • रजिस्‍टर माल और सेवाओं का वर्गीकरण करेगा जहां तक ट्रेड मार्क के पंजीकरण के प्रयोजनों से माल और सेवाओं के अंतरराष्‍ट्रीय वर्गीकरण में निर्धारित होगा। वर्ग के संबंध में उठने वाला कोई सवाल जिसके अंतर्गत को माल या सेवा आती है का निर्णय रजिस्‍टर द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
  • ट्रेड मार्क के पंजीकरण को अस्‍वीकार करने के सम्‍पूर्ण कारण :-

    • जो किसी सुस्‍पष्‍ट विशेषाता से हित हैं (अर्थात एक व्‍यक्ति के माल या उसकी सेवाओं को दूसरे व्‍यक्ति के माल या सेवाओं से अलग दर्शाने में समर्थ नहीं है);
    • जिसमें विशिष्‍ट रूप से चिन्‍हा या संकेत निहित हो जा व्‍यापार में प्रकार, गुणवत्ता, लक्षित प्रयोजन, मूल्‍य, भौगोलिक उत्‍पत्ति या माल के उत्‍पादन का समय को विनिर्दिष्‍ट करता है या माल या सेवा का सेवा प्रदाय या अन्‍य विशेषताओं को दर्शाता है;
    • जिसमें विशिष्‍ट रूप से चिन्‍ह या संकेत निहित हो जो वर्तमान भाषा में या सद्भावना या व्‍यापार की प्रचलित प्रथ में प्रथागत हो गए है;
    • यदि इसमें विशिष्‍ट रूप से माल की आकृति निहित है :- (i) जो अपने आप में माल की प्रकृति के परिणाम है; या (ii)जो तकनीकीय परिणाम प्राप्‍त करने के लिए अनिवार्य है; या (iii)जो माल को स्‍थायी मूल्‍य प्रदान करता है।

  • ट्रेड मार्क के पंजीकरण को अस्‍वीकार करने के प्रासंगिक कारण :-

    • जनता की ओर से दुविधा की सम्‍भावना निम्‍नलिखित के कारण :- (i) इसकी पहले के ट्रेडमार्क के साथ समानता और ट्रेड मार्क में शामिल माल और सेवाओं का एक समान होना; या (ii) पहले के ट्रेड मार्क के साथ इसकी समानता और ट्रेड मार्क में शामिल किए गए माल या सेवाओं की एक रूपता या समानता।
    • यदि इसका उपयोग भारत में निषेध योग्‍य है :- (i) किसी कानून के कारण विशेषतय: व्‍यापार के दरम्‍यान प्रयुक्‍त अपंजीकृत ट्रेडमार्क का रद्द करने का कानून; या (ii) कॉपीराइट कानून के कारण।

  • कोई व्‍यक्ति जो अपने द्वारा प्रयुक्‍त या उपयोग के लिए प्रस्‍तावित ट्रेड मार्क का स्‍वामी होने का दावा करता है, जो इसका पंजीकरण करने के लिए इच्‍छुक है, वह पंजीयक के पास लिखित रूप में अपने ट्रेड मार्क के पंजीकरण के लिए निर्धारित तरीके से आवेदन करेगा। ट्रेड मार्क के पंजीकरण के के एक एक ही आवेदन किया जाना है और विभिन्‍न वर्गों के माल और सेवाओं के लिए और उसके लिए देय शुल्‍क माल और सेवाओं का ऐसा प्रत्‍येक वर्ग के संबंध में होगा।
  • कोई व्‍यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन के विज्ञापन या पुनर्विज्ञापन की तारीख से तीन माह के भीतर या और अधिक ऐसी अवधि के भीतर जो कुल मिलाकर एक माह से अधिक न हो, पंजीकरण का विरोध करने के लिए पंजीयक को लिखित रूप में निर्धारित तरीके से सूचित कर सकता है। पंजीयक पंजीकरण के लिए आवेदक को एक प्रति भेजेगा और आवेदक द्वारा विरोध की सूचना की प्रति प्राप्‍त करने के दो माह के भीतर आवेदक पंजीयक को निर्धारित तरीके से उन कारणों का प्रत्‍युत्तर विवरण भेजेगा जिनके आधार पर उसे अपने आवेदन पर भरोसा है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपने आवेदन का परित्‍याग कर दिया है। पंजीयक पक्षों की सुनवाई करने के बाद, यदि यह आवश्‍यक हो और साक्ष्‍य पर विचार करके निर्णय लेगा कि क्‍या और किस शर्त के अधीन या सीमा के अधीन, यदि कोई हो, पंजीकरण अनुमत किया जाना है और वह आपत्ति के कारणों को ध्‍यान में रखेगा कि क्‍या विरोधी पर विश्‍वास किया जाए अथवा नहीं।
  • ट्रेड मार्क का पंजीकरण, इस अधिनियम के लागू होने के बाद दस वर्ष की अवधि के लिए होगा परन्‍तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसका समय-समय पर नवीकरण कियो जा सकता है। पंजीयक निर्धारित तरीके से ट्रेड मार्क के पंजीकृत स्‍वामी द्वारा किए गए आवेदन पर निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित शुल्‍क का भुगतान करने पर मूल पंजीकरण के समाप्‍त होने की तारीख से या पिछला नवीकरण की तारीख से जैसा भी मामला हो दस वर्ष की अवधि के लिए ट्रेड मार्क का पंजीकरण का नवीकरण करेगा।
  • पंजीकृत ट्रेड मार्क के उल्‍लंघन के कारण निम्‍नलिखित हैं :-

    • ट्रेड मार्क के किसी विज्ञापन के द्वारा यदि ऐसा विज्ञापन :- (i) पक्षपात पूर्ण फायदा उठाता है और यह औद्योगिक या वाणिज्यिक मामलों में सच्‍ची प्रथा के विपरीत हो; या (ii) यह इसके विशिष्‍ट विशेषता के लिए नुकसानदायक हो; या (iii) यह ट्रेड मार्क की प्रतिष्‍ठा के विपरीत हो।
    • उस व्‍यक्ति द्वारा जो पंजीकृत स्‍वामी नहीं है या अनुमत उपयोग द्वारा व्‍यापार करते समय उपयोग करता है वह चिन्‍ह :- (i) जो पंजीकृत ट्रेड मार्क के समानुरूप या समान है; और (ii) इसका उपयोग ऐसे माल या सेवाओं के संबंध में किया जाता है उनके समान नहीं हैं जिनके लिए ट्रेड मार्क का पंजीकरण किया जाता है; और (iii) भारत में पंजीकृत ट्रेड मार्क की प्रतिष्‍ठा है और उचित कारणों के बगैर चिन्‍ह का उपयोग अनुचित लाभ उठाता या पंजीकृत ट्रेड मार्क की विशिष्‍ट विशेषता या प्रतिष्‍ठा के लिए हानिकारक है।
    • उस व्‍यक्ति द्वारा वह पंजीकृत ट्रेड मार्क का उपयोग अपने ट्रेड नाम या अपने ट्रेड नाम के भाग के रूप में या अपने कारोबारी प्रतिष्‍ठान का नाम हो या नाम का भाग जो ऐसे माल या सेवाओं का कारोबार करता है जिसके लिए ट्रेड मार्क पंजीकृत है।
    • जहां पंजीकृत ट्रेड मार्क का विशिष्‍ट तत्‍व में शब्‍द शामिल हो तो ट्रेड मार्क का उल्‍लंघन उन शब्‍दों को बोलने के द्वारा किया जाता है तथा उनके दृश्‍य प्रस्‍तुतीकरण द्वारा।
    • उस व्‍यक्ति के द्वारा जो ऐसा ट्रेड मार्क लेबलिंग में उपयोग के लिए लक्षित सामग्री के लिए या सामान पैक करने के लिए कारोबारी कागज के रूप में या माल का विज्ञापन देने के लिए या सेवा के लिए प्रयुक्‍त करता है, बशर्तें कि ऐसा व्‍यक्ति जब वह मार्क की प्रयुक्‍त करता है यह जानता था कि उसके पास यह जानकारी होती थी कि चिन्‍ह का प्रयोग विधिवत रूप से स्‍वामी या लाइसेंस धारक द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

  • कोई व्‍यक्ति जो :- (i) किसी ट्रेड मार्क को झूठलाया है; या (ii)किसी ट्रेड मार्क को किसी सामान या सेवाओं के लिए झूठे तौर पर प्रयुक्‍त करता है; या (iii) बनाता है, बेचता है, या अपने अधिकार में किसी डाई, ब्‍लॉक, मशीन, प्‍लेट या अन्‍य उपकरण को झूठे प्रयोग के लिए अपने अधिकार में लेता है या ट्रेड मार्क के झूठलाने के लिए प्रयोग करता है; या (iv) माल या सेवाओं के लिए किसी झूठे ट्रेड मार्क को प्रयुक्‍त करता है; या (v) छेड़-छाड़ करता है, बदलता है, मूल संकेत को बदलता है जिसे किसी सामान के लिए प्रयुक्‍त किया गया है जिसके लिए अधिनियम के तहत इसको प्रयुक्‍त करना अपेक्षित है, को कारावास या जुर्माना हो सकता है।

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