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भारत और बौद्धिक सम्‍पत्ति का अधिकार :
गुप्‍त सूचना का संरक्षण (व्‍यापार गोपनीयता या जानकारी)
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जानकारी बौद्धिक सम्‍पत्ति का एक दूसरा महत्‍वपूर्ण रूप है जो अनुसंधान एवं विकास संस्‍था द्वारा सृजित है उनको पेटेन्‍ट या प्रतिलिप्‍याधिकार का लाभ नहीं मिलता है। ऐसी जानकारी को व्‍यापार गोपनीयता के रूप में गुप्‍त रखा जाता है। व्‍यापार गोपनीयता या अप्रकट सूचना, एक सूचना है उसे जानबूझकर गुप्‍त रखा जाता है और यह आर्थिक हित सहित वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम है। यह ऐसी सूचना को संरक्षित रखता है जो ऐसी सूचना रखता है उन्‍हें प्रतिस्‍पर्धात्‍मक लाभ प्रदान करता है बशर्ते कि ऐसी सूचना प्रतियोगियों को आसानी से उपलब्‍ध नहीं होती या उनके द्वारा नहीं जानी जाती है। उनमें तकनीकी डाटा, आंतरिक प्रकियाएं, कार्यविधियां, सर्वेक्षण विधियां, नया आविष्‍कार जिसके लिए अब तक पेटेन्‍ट का आवेदन दर्ज नहीं किया गया है, ग्राहकों की सूची, विनिर्माण की प्रक्रिया, तकनीकी, सूत्र, आरेखन, प्रशिक्षण सामग्री स्रोत कोड आदि शामिल हैं। इस लिए यह सुनिश्चित करने द्वारा कि संविदात्‍मक बाध्‍यता उन व्‍यक्रियों पर प्रवर्तित की जाए जो ट्रेड गोपनीयता के उपयोग के लिए अनुमत है विशेषकर तब जब तृतीय पक्ष को इसका लाइसेंस दिया जाता है, व्‍यापार गोपनीयता के लिए विश्‍वासनीयता सुदृढ़ करने हेतु अत्‍यावश्‍यक हो जाता है।

चूंकि कोई दस्‍तावेजी साक्ष्‍य नहीं है जैसाकि पत्र पेटेन्‍ट या प्रतिलिप्‍याधिकार पंजीकरण या ट्रेड मार्ग पंजीकरण, जिससे कि यह साबित किया जा सके कि व्‍यापार गोपनीयता मूल रूप से स्‍वामी द्वारा सृजित है, व्‍यापार गोपनीयता के सृजन भेजकर और डाक चिन्हित और मुहरबंद लिफाफा अपने पास रखकर या सूचना की प्रति तृतीय पक्ष के पास जमा करके जो दिनांकित प्रति का रखरखाव करेगा।

स्‍वामी की इच्‍छा अनुसार व्‍यापार गोपनीयता अनिश्चित काल की अवधि तक गुप्‍त रहती है बशर्ते कि सुरक्षा और इसकी गोपनीयता का उल्‍लंघन नहीं किया जाता है। भारत में व्‍यापार गोपनीयता को विनियमित करने वाला कोई विशिष्‍ट विधान नहीं है। भारत सामान्‍य संरक्षण के कानून का पालन करता है और इससे संबंधित सभी मामले साधारणत: संविदा अधिनियम, 1872 के अधीन शामिल किए जाते हैं। इसलिए यदि व्‍यापार गोपनीयता वाली सूचना बाहरी निकलती है तो उन पक्षों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जिन्‍होंने संविदा कानून के तहत इसे प्रकट किया है। तथापि, ऐसे मामले में व्‍यापार गोपनीयता का संरक्षण खत्‍म हो जाएगा और यह जनता के लिए उपलब्‍ध हो जाएगा।

संविदा अधिनियम, 1872 संबंधी अधिक जानकारी के लिए "औद्योगिक अधिनियम और कानून" की उपधारा में 'संविदा कानून' देखें।

^ ऊपर

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी आई पी पी)
विधि एवं न्‍याय मंत्रालय
 
 
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