लघु यूनिट के लिए उत्पाद
इस क्षेत्र का उन्नयन करने के लिए लघु यूनिट क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए भारत में उत्पाद आरक्षित किए गए है। वर्तमान में एसएसआई में विनिर्माण करने के लिए मदों हेतु निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए है। वर्तमान में इस क्षेत्र में विनिर्माण के लिए 812 मदें आरक्षित की गई है। मार्च, 1984 में जब, अधिनियम में संशोधन किया गया तब से इस नीति को कानूनी समर्थन मिलने लगा है। इस अधिनियम के तहत मदें आरक्षित करने के लिए सरकार को अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में सचिव (एसएसआई और ए आरआई) की अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन करने की भी व्यवस्था की गई है।
आरक्षण के लिए मानदंड
मद के लिए आरक्षण हेतु विचार विमर्श इसकी उपयुक्ता और व्यावहार्यता लघु क्षेत्रक में गुणवत्ता पहलुओं के साथ समझौता किए गए बगैर तेजी से किए जा रहे हैं।
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