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कुछ ऐसे मामले हैं, जहां पूंजी परिसंपत्तियों का अंतरण किया जाता है, परन्तु ऐसे लेनदेन से प्राप्त पूंजी लाभ में आयकर से छूट है। ऐसी छूट के दो प्रकार है:-
- आयकर अधिनियम की धारा 10 के अधीन पूंजी लाभों की छूट। इसमें विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की ओर से छूट प्राप्त पूंजी लाभ शामिल है।
- निम्नलिखित धारों के अधीन पूंजी लाभों में छूट:-
- आवास हेतु इस्तेमाल की गई संपत्ति की बिक्री पर लाभ (धारा 54)
- कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की गई भूमि के अंतरण पर पूंजी लाभ जिसे कुछ मामलों में प्रभार नहीं लिया जाता है (धारा 54 ख)
- भूमि और भवनों के अनिवार्य अर्जन पर पूंजी लाभ, जिसे कुछ मामलों में चार्ज नहीं किया जाता है (धारा 54 घ)
- कुछ बांडों का निवेश पर वसूल न किया गया पूंजी लाभ (धारा 54 ङ ग)
- कुछ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों अथवा यूनिट के अंतरण पर पूंजी लाभ, जिसे कुछ मामलों में चार्ज नहीं किया गया है (धारा 54 ङ घ)
- कुछ पूंजी परिसंपत्तियों के अंतरण पर पूंजी लाभ, जिसे आवासीय घर में निवेश करने की स्थिति में चार्ज नहीं किया गया है। (धारा 54 च)
- शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम का स्थानांतरण करने की स्थिति में परिसंपत्तियों के अंतरण पर पूंजी लाभों की छूट (धारा 54 छ)
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