केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो उन चीजों पर लगाया जाता है जिनका उत्पादन भारत में होता है और जो घरेलू खपत के लिए बनाए जाते हैं। कर की देयता मद विनिर्माण और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की देयता चीजों के विनिर्मित होते ही उत्पन्न होती है। यह विनिर्माण पर कर है जिसका भुगतान विनिर्माता द्वारा किया जाता है जो इसे ग्राहकों पर लगा देता है।
''उत्पाद शुल्क लगाने योग्य माल'' शब्द का अर्थ ऐसे माल है जिन्हें केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985, की पहली और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है उन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, इसमें नमक को शामिल किया गया है।
विनिर्माण शब्द में ऐसी कोई भी प्रक्रिया शामिल है,
- विनिर्मित उत्पाद पूरी करने के लिए प्रासंगिक या अनुषंगी; और
- जो विनिर्माण माने जाने के लिए केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची की धारा या अध्याय टिप्पणी में किसी माल के संबंध में विनिर्दिष्ट हो; या
- जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में यूनिट कंटेनर में ऐसे माल की पैकिंग या पुन: पैकिंग या लेबलिंग या पुन: लेबल लगाना जिसमें इस पर खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा या परिवर्तन या उत्पाद को ग्राहक के लिए पण्य बनाने कें लिए माल के उपचार हेतु अपनाया जाने वाली प्रक्रिया।
चूंकि माल के उत्पादन या विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क देय होता है कानून के अनुसार विनिर्माण स्थान से माल की बिक्री की आवश्यकता नहीं होती है, जो अनिवार्य नहीं है। साधारणत: माल हटाने पर शुल्क देय होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कोई भी उत्पाद शुल्क वाला माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है या जो ऐसे माल को भंडागार में रखता है वह ऐसे माल पर लगाया जाने वाला शुल्क का भुगतान नियमों के प्रावधान के अनुसार या किसी अन्य कानून के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार करेगा। कोई भी उत्पाद शुल्क योग्य माल जिस पर किसी प्रकार का शुल्क देय होता है, को किसी भी जगह से बिना शुल्क का भुगतान किए नहीं हटाया जाएगा, जहां वे उत्पादित या विनिर्मित होते हैं या भण्डागार से जब तक कि अन्यथा व्यवस्था न हो। हटाए जाने का मतलब केवल बिक्री होना आवश्यक नहीं है।
हटाया जाना निम्नलिखित कारणों से हो सकता है :-
- बिक्री
- डिपो में अंतरण आदि
- कैप्टिव खपत
- अन्य यूनिट में अंतरण
- मुफ्त वितरण
इस प्रकार से यह देखा जाता है कि शुल्क हर हाल में भुगतान योग्य होता है चाहे हटाया जाना बिक्री के लिए होता है या किसी अन्य प्रयोजन से।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी बार - बार पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी जांच-पड़ताल