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संपत्ति के वार्षिक मूल्य से कुछ कटौतियां करने के पश्चात् आय की परिकलना की जाती है:-
- स्वयं अधिकृत संपत्ति के वार्षिक मूल्य की परिकलना :- स्वयं अधिकृत संपत्ति पर कोई किराया नहीं मिलता है और उसके वार्षिक मूल्य का कल्पित (नेशनल) आधार पर इस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा, माना कि उसे किराए पर दिया गया हो। यदि वर्ष के दौरान, संपत्ति का स्वयं के आवासीय दृष्टि से सकने के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है अथवा संपत्ति को मालिक के रूप में वास्तव के अधिकृत नहीं किया जाता है और उसे किराए पर नहीं दिया जाता है तो स्वयं अधिकृत की गई संपत्ति के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में लिया जाएगा। तथापि, केवल शेष वर्ष के लिए संपत्ति को किराए पर दिए जाने की स्थिति में, आनुपातिक वार्षिक मूल्य की गणना की जाएगी।
- स्वयं अधिकृत संपत्ति के लिए पात्र कटौतियां :- एकमात्र पात्र कटौती गृह संपत्ति के निर्माण अथवा खरीद हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, यदि कोई देय है, होता है।
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