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आवास संपदा से आय:
संपत्ति को किराए पर देने से प्राप्‍त आय की परिकलना
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किराए पर दी गई संपत्ति के निवल वार्षिक मूल्‍य से कुछ कटौतियां करने के पश्‍चात् आय की परिकलना की जाती है।
  • किराए पर दी गई संपत्ति के निवल मूल्‍य की परिकलना : किराए पर दी गई संपत्तियों के लिए, सकल वार्षिक मूल्‍य निम्‍नलिखित तीन राशियों से अधिक होगा।

    • संपत्ति का नगरपालिका मूल्‍य;
    • वर्ष के दौरान प्राप्‍त किया गया वास्‍तविक किराया;
    • उचित किराया अर्थात् सदृश अथवा उसी मौहल्‍ले में सदृश संपत्तियों का किराया

    सकल वार्षिक मूल्‍य में से, वर्ष के दौरान वास्‍तव में प्रदत्त नगर पालिका कर की निवल वार्षिक मूल्‍य प्राप्‍त करने के लिए कटौती की जाएगी। निम्‍नलिखित मामलों में नगरपालिका कर की कटौती की जाएगी:-

    • पूर्व वर्ष के पूरे अथवा किसी भाग के दौरान संपत्ति किराए पर दी जाती है
      (एक स्‍वयं अधिकृत गृह संपत्ति के संबंध में ऐसी कोई कटौती नहीं की जाती है, जिसके लिए ''शून्‍य'' वार्षिक मूल्‍य अपनाया जाता है)
    • नगरपालिका कर मालिक द्वारा वहन किए जाएंगे।
      (यदि नगरपालिका कर अथवा उसका कोई भाग किराएदार द्वारा वहन किया जाता है, तो उसकी स्‍वीकृति नहीं दी जाएगी)
    • वर्ष के दौरान नगरपालिका कर का भुगतान किया जाएगा।
      (जहां नगरपालिका कर देय हो जाते हैं, परन्‍तु उनका वास्‍तव में भुगतान नहीं किया गया है, वहां उसकी स्‍वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, जिस वर्ष से कर संबद्ध है, उस वर्ष को भी नगण्‍य माना जाता है)

धारा 24 के अधीन निम्‍नलिखित व्‍ययों की सफल वार्षिक मूल्‍य से नगरपालिका करों की कटौती करने के पश्‍चात् प्राप्‍त निवल वार्षिक मूल्‍य से कटौतियां करने की अनुमति दी जाएगी:-

  • मरम्‍मत और संग्रह प्रभार : वार्षिक मूल्‍य का 30 प्रतिशत। यह मालिक द्वारा मरम्‍मत अथवा संग्रह पर वहन किए गए वास्‍तविक व्‍यय पर निर्भर न रहने वाली सांविधिक कटौती होती है।

  • ब्‍याज : जब ब्‍याज पर राशि उधार ली जाती है और प्रश्‍नाधीन संपत्ति को ऐसी उधार ली गई राशि से अर्जित अथवा निर्मित किया जाता है अथवा उसकी मरम्‍मत अथवा पुन: निर्माण किया जाता है तो उस पर देय ब्‍याज की वार्षिक मूल्‍य से कटौती की जाती है। संबद्ध वर्ष के लिए देय ब्‍याज राशि गणना की जाएगी और उसका कटौती के रूप में दावा किया जाएगा। यह तथ्‍य नगण्‍य है कि क्‍या वर्ष के दौरान ब्‍याज का वास्‍तव में भुगतान किया गया है अथवा नहीं।
  • किराए पर दी गई संपत्ति के लिए पात्र कटौतियां :- गृह संपत्ति आय की परिकलना करने के लिए उपलब्‍ध कटौतियां निम्‍नानुसार है।

    • संपत्ति के लिए मरम्‍मत व रखरखाव और किराया संग्रह व्‍ययों हेतु निवल वार्षिक मूल्‍य का 30 प्रतिशत
    • संपत्ति को निमित्त करने, उसे खरीदने अ‍थवा उसकी मरम्‍मत करने के लिए उधार ली गई राशि पर ब्‍याज

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