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किराए पर दी गई संपत्ति के निवल वार्षिक मूल्य से कुछ कटौतियां करने के पश्चात् आय की परिकलना की जाती है।
धारा 24 के अधीन निम्नलिखित व्ययों की सफल वार्षिक मूल्य से नगरपालिका करों की कटौती करने के पश्चात् प्राप्त निवल वार्षिक मूल्य से कटौतियां करने की अनुमति दी जाएगी:-
- मरम्मत और संग्रह प्रभार : वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत। यह मालिक द्वारा मरम्मत अथवा संग्रह पर वहन किए गए वास्तविक व्यय पर निर्भर न रहने वाली सांविधिक कटौती होती है।
- ब्याज : जब ब्याज पर राशि उधार ली जाती है और प्रश्नाधीन संपत्ति को ऐसी उधार ली गई राशि से अर्जित अथवा निर्मित किया जाता है अथवा उसकी मरम्मत अथवा पुन: निर्माण किया जाता है तो उस पर देय ब्याज की वार्षिक मूल्य से कटौती की जाती है। संबद्ध वर्ष के लिए देय ब्याज राशि गणना की जाएगी और उसका कटौती के रूप में दावा किया जाएगा। यह तथ्य नगण्य है कि क्या वर्ष के दौरान ब्याज का वास्तव में भुगतान किया गया है अथवा नहीं।
- किराए पर दी गई संपत्ति के लिए पात्र कटौतियां :- गृह संपत्ति आय की परिकलना करने के लिए उपलब्ध कटौतियां निम्नानुसार है।
- संपत्ति के लिए मरम्मत व रखरखाव और किराया संग्रह व्ययों हेतु निवल वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत
- संपत्ति को निमित्त करने, उसे खरीदने अथवा उसकी मरम्मत करने के लिए उधार ली गई राशि पर ब्याज
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