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आयात वस्तुओं के समाशोधन के लिए आयातक या उसके अभिकर्ता को निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं:-
प्रवेश का बिल
यह इसे प्रमाणित करने वाले एक दस्तावेज़ है कि निर्दिष्ट विवरण और मूल्य की वस्तु विदेश से देश में आ रही है।
यदि वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटर चेंज (ईडीआई) के माध्यम से समाशोधित की जा रही है तो प्रवेश के किसी औपचारिक बिल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह कम्प्यूटर से तैयार किया जाता है, परन्तु आयातक को सीमा शुल्क समाशोधन के लिए प्रवेश की प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्धारित विवरण वाले एक कारगो घोषणा पत्र की आवश्यकता होती है।
जहां भी प्रवेश का बिल एक सेट में जमा किया जाना है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रतियों की आवश्यकता होती है और विभिन्न रंग योजनाएं भी दी जाती है। प्रवेश के बिल तीन प्रकार के होते हैं :-
ग्रीन चैनल सुविधा
कुल प्रमुख आयातकों को ग्रीन चैनल समाशोधन सुविधा दी गई है। इसका अर्थ है वस्तुओं का समाशोधन वस्तुओं के नियमित परीक्षण के बिना किया जाता है। उन्हें प्रवेश के बिल को जमा करते समय घोषणा पत्र के रूप में घोषणा करनी है। मूल्य निरूपण का कार्य सामान्य प्रक्रिया विधि के अनुसार किया जाता है सिवाए इसके जब वस्तुओं का कोई भौतिक परीक्षण नहीं किया जाना हो। इन मामलों में केवल मुहर और संख्या की जांच की जाती है। तथापि कुछ दुर्लभ मामलों में यदि वस्तुओं की मात्रा या विवरण के बारे में कोई विशिष्ट शंका है तो भौतिक जांच का आदेश दिया जा सकता है। |