| आयकर अधिनियम के अधीन, प्रत्येक प्रकार की आय, जिसे कुल आय से निकाला नहीं जाता है, उसे आय के किसी अन्य शीर्ष के अधीन आयकर में प्रभार्य (चार्ज) न किए जाने की स्थिति में 'अन्य स्रोतों से आय', शीर्ष के अधीन आयकर में चार्ज (प्रभार्य) किया जाएगा। इस प्रकार, अन्य स्रोतों से आय अवशिष्ट आय –शीर्ष होता है, अर्थात् किसी अन्य शीर्ष में प्रभार्य न होने वाली आय को इस शीर्ष के अधीन कर में चार्ज किया जाएगा। वेतन, गृह – संपत्ति, व्यवसाय, कारोबार अथवा पूंजी लाभ से प्राप्त आय के अलावा सभी आय को ''अन्य स्रोतों से प्राप्त आय'' के अधीन शामिल किया जाता है।
निम्नलिखित आय कर में प्रभार्य होती हैं :-
- घरेलू कंपनी के अलावा कोई सत्ता से प्राप्त लाभांश। यह इस कारण होता है क्योंकि किसी घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश में प्राप्तकर्ता की ओर से छूट दी गई है। तदनुसार किसी सहकारी बैंक से प्राप्त लाभांश अथवा किसी विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में कर योग्य होगा।
- किसी कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त कोई पेंशन
- लाटरियों से प्राप्त कोई राशि वर्ग पहेली, पहेली, दौड़ जिसमें घोड़ा – दौड़, कार्ड खेल अथवा किसी प्रकार का अन्य खेल अथवा किसी रूप अथवा प्रकार का जुआ अथवा शर्त लगाना (बेटिंग) शामिल है।
- जहां ऐसा करने के लिए निर्धारिती का व्यवसाय नहीं है, वहां किराए पर दिए गए किसी संयंत्र, मशीनरी अथवा फर्नीचर से प्राप्त आय।
- ब्याज के रूप में प्रतिभूतियों से आय
- स्टाफ की किसी कल्याण योजना में अंशदान के रूप में निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि तथापि, जब निर्धारिती कल्याण योजना के अधीन समय सीमा के भीतर ऐसे अंशदान का भुगतान करता है तब कटौती के रूप में भुगतान किया जाएगा और केवल शेष राशि कर योग्य होगी।
- उप भाड़ा से प्राप्त आय
- बैंक जमा पर ब्याज
स्वीकार्य कटौतियां
कर योग्य राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारिती को निम्नलिखित कटौतियां उपलब्ध है:-
- कर योग्य लाभांश आय तथा प्रतिभूतियों से ब्याज की स्थिति में, ऐसी आय वसूल करने के उद्देश्य से पारिश्रमिक अथवा कमीशन के रूप में प्रदत्त कोई उपयुक्त राशि, जिसमें ऐसी उधार दी गई पूंजी का शेयर अथवा प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में, उधार दी गई पूंजी पर प्राप्त ब्याज भी शामिल है।
- किराए पर दिए गए संयंत्र, मशीनरी अथवा फर्नीचर से प्राप्त आय की स्थिति में, निम्नलिखित व्ययों की कटौती की जाएगी:
- भवन में चालू मरम्मत
- मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर में चालू मरम्मत
- संयंत्र, मशीनरी, भवन अथवा फर्नीचर का बीमा कराने के लिए प्रदत्त बीमा प्रीमियम
- भवन, मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर पर मूल्यहास
- पूंजी व्यय अथवा निजी व्यय, जिसे पूर्णतया खर्च किया गया है, के अलावा किसी व्यय की स्थिति में, आय जैसे राजस्व व्यय अर्जित करने के लिए अनिवार्य व एकमात्र रूप से ऐसे व्यय की कटौती रूप से ऐसे व्यय की कटौती करने की स्वीकृति भी दी जाएगी।
- किसी कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन की स्थिति में ऐसी राशि के 1/3 तिमाही अथवा 15,000/- रुपए, जो भी कम हो, की मानक कटौती को कटौती के रूप में करने की स्वीकृति दी जाएगी।
कर योग्य राशि की परिकलना करते हुए धारा 58 के अधीन, निम्नलिखित राशियों की कटौती नहीं की जाएगी :-
- निर्धारिती के निजी व्यय
- कोई ब्याज जो भारत के बाहर देय है, जिस पर आय कर का भुगतान नहीं किया गया है अथवा जिसकी स्रोत पर कटौती नहीं की गई है।
- भारत अथवा विदेश में संपदा कर के कारण प्रदत्त कोई राशि
- अनुचित होने के नाते अस्वीकार्य कोई राशि
- लॉटरियों, वर्ग – पहेली, पहेलियों, दौड़, जिसमें घोड़ा–दौड़, कार–दौड़ तथा दौड़ तथा अन्य खेल, जुआ, किसी प्रकार की शर्त (बेटिंग) लगाना शामिल है, की जीत से प्राप्त आय के संबंध में कोई व्यय। तथापि, निर्धारिती, जो घोड़ा-दौड़ करने व उसका रखरखाव करने से आय अर्जित करता है, की आय की परिकलना करते हुए व्यय की कटौती के रूप में करने की स्वीकृति दी जाती है।
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