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"अनुलब्धियों" को वेतन अथवा मजदूरी के अतिरिक्त किसी कार्यालय अथवा अवस्थिति से संबद्ध लाभ अथवा किसी आकस्मिक परिलब्धियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आयकर अधिनियम में यथा परिभाषित अनुलब्धियों में शामिल है:-
- नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया किराया मुक्त/रियायती किराया आवास का मूल्य
- निर्धारिती द्वारा वास्तव में देय बाध्यता के संबंध में नियोक्ता द्वार प्रदत्त कोई राशि
- विशिष्ट कर्मचारियों आदि को रियायती दर पर अथवा निशुल्क प्रदान की गई सुख – सुविधा/किसी लाभ का मूल्य
निम्नलिखित अनुलब्धियां इस अधिनियम/नियमावली में विशिष्ट प्रावधान के नाते अथवा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्यकारी अनुदेशों के अधीन कर योग्य नहीं है:-
- किराया – मुक्त आवास
- उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीन को दिया गया किराया-मुक्त शासकीय आवास
- संसद के किसी पदाधिकारी, केंद्र मंत्री अथवा संसद में विपक्ष नेता को उपलब्ध कराय गया किराया मुक्त सुसज्जित आवास (जिसमें उकसा रखरखाव भी शामिल है)
- खनन स्थल अथवा अपतट तेल अन्वेषण स्थल अथवा परियोजना निष्पादन स्थल में कार्यरत किसी कर्मचारी को ''सुदूर क्षेत्र'' ये उपलब्ध कराया गया आवास अथवा सदृश प्रकृति के किसी अपतट स्थल में उपलब्ध कराया गया आवास।
- किसी कर्मचारी का स्थानांतरण होने पर किसी होटल में उसे उपलब्ध कराया गया आवास, जिसकी अवधि कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक न हो।
- कार
- कार के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति (जो कर्मचारी की अपनी कार है और जिसका निजी व शासकीय उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है) (कर योग्य न होने वाली राशि 1600 सीसी तक की इंजन क्षमतार खने वाली कार के लिए 1200 रुपए प्रति माह, 1600 सीसी से अधिक की इंजन क्षमता रखने वाली कार के लिए 1600 /-रुपए प्रति माह तथा ड्राइवर के लिए 600 रुपए प्रति माह है)
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उपलब्ध कराई गई वाहन सुविधा
- कार्यालय व आवास के बीच यात्रा करने के लिए किसी कर्मचारी को उपलब्घ कराई गई वाहन सुविधा
- ब्याज मुक्त ऋण
- ब्याज मुक्त/रियायती ऋण, जिसकी राशि 20,000 रुपए से अधिक न हो ।
- अन्य
- एक वर्ष में 5,000 रुपए तक किसी प्रकार का उपहार
- स्टाफ की सामूहिक बीमा योजना के अधीन नियोक्ता का अंशदान
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