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मामलों की निम्न श्रेणी में सीमा शुल्क मूल्यनिर्धारण के लिए लेनदेन मूल्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा :-
- यदि क्रेता द्वारा वस्तुओं के प्रयोग या व्यवस्था संबंधी कोई प्रतिबंध हों। तथापि लेनदेन मूल्य को निरस्त नहीं किया जाएगा, यदि प्रतिबंध :-
- भारत में कानून द्वारा या सरकारी प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए हों;
- पुन: बिक्री के भौगोलिक क्षेत्र को सीमित करें;
- वस्तुओं के मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित न करें।
- यदि बिक्री या कीमत ऐसी शर्त या विचारणा के अध्यधीन हो जिसके लिए मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तथापि, वस्तुओं के उत्पादन या विपणन से जुड़ी शर्तें या विचारणाएं निरसन में परिणामी नहीं होगी।
- यदि वस्तुओं अनुवर्ती पुन: बिक्री, निपटान या प्रयोग की आय का भाग विक्रेता को उपार्जित हो जब तक कि मूल्यनिर्धारण कारकों के अनुसार समायोजन न किया जा सकता हो।
- यदि क्रेता तथा विक्रेता संबंधी है, जब तक कि आयातकर्ता द्वारा यह सिद्ध न कर दिया जाए :-
- इस संबंध में कीमत को प्रभावित नहीं किया है;
- आयातकर्ता यह प्रदर्शित करे कि कीमत किसी एक परीक्षण मूल्य के लगभग समीपस्थ है।
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