| |
|
|
 |
|
|
|
 |
मूल्य निर्धारण कारक विभिन्न तत्व है जिन्हें निम्न प्रकार परिकलन में शामिल किया जाता है :- - उस सीमा तक वर्धन (शुल्क योग्य कारक) जहां तक उन्हें पहले से वस्तुत: प्रदत्त या संदेय कीमत में शामिल नहीं किया गया दर्शाया गया है, अथवा
- निर्धारण प्रयोजनों के लिए सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण में उपगत कुल कीमत में से कटौती (शुल्क योग्य से भिन्न कारक)।
- शुल्क योग्य कारक
- क्रय कमीशनों को छोड़कर कमीशन तथा दलाली;
- कंटेनरों की लागत जिन्हें सीमा शुल्क प्रयोजनों हेतु प्रश्नाधीन एक माना जाता है;
- पैकिंग की लागत चाहे वह श्रम के लिए हो या सामग्री की हो;
- निम्नलिखित वस्तुओं तथा सेवाओं का यथा समुचित अनुभाजित मूल्य, जहां इनकी आपूर्ति आयातित वस्तुओं के निर्यात के लिए उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में प्रयोग हेतु क्रेता द्वारा नि:शुल्क या अपचित लागत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है, उस सीमा तक कि ऐसे मूल्य को वस्तुत: प्रदत्त या संदेय कीमत में शामिल न किया गया हो :-
- आयातित वस्तुओं में शामिल सामग्री, संघटक, पुर्जें तथा समान प्रकार की मदें;
- आयातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त औजार, डाई सांचे तथा समान प्रकार की मदें;
- आयातित वस्तुओं में खपत की गई सामग्री;
- आयातित देश को छोड़कर अन्यत्र की गई इंजीनियरी, विकासकार्य, कला कार्य, अभिकल्पन कार्य तथा योजनाएं एवं रूपरेखा तथा जो आयातित वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं;
- मूल्यांकित की जा रही वस्तुओं संबंधित रायल्टी तथा लाइसेंस शुल्क जो क्रेता मूल्य निर्धारित की जा रही वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदा करेगा, उस सीमा तक जहां तक ऐसी रायल्टियों तथा शुल्क को वस्तुत: प्रदत्त या संदेय कीमत में शामिल न किया गया हो;
- वस्तुओं की किसी अनुवर्ती पुन: बिक्री, निपटान या प्रयोग की आय के किसी भाग का मूल्य जो विक्रेता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित होता है;
- अग्रिम भुगतान;
- आयात के स्थल तक मालभाड़ा प्रभार;
- वस्तुओं के आयात से संबद्ध लदान, अलदान तथा प्रहस्तन प्रभार;
- बीमा।
निम्नलिखित प्रभार बशर्ते कि उन्हें वाणिज्यिक इन्वायस में पृथक रूप से घोषित किया गया हो :-
- आस्थगित भुगतान के लिए ब्याज प्रभार;
- पश्च आयात प्रभार (उदाहरणार्थ अंतर्देशीय परिवहन प्रभार, संस्थापना या उन्निर्माण प्रभार इत्यादि;
- आयातकर्ता देश में संदेय शुल्क तथा कर।
|
^ ऊपर |
| |
|
|